शिक्षा विभाग में 19 जून से 10 जुलाई तक टीचर्स के तबादले हुए। इसके बाद कुछ खास मामलों में अब शिक्षा विभाग ट्रांसफर की परिवेदनाएं स्वीकार करेगा। तबादले को लेकर जिन टीचर्स को आपत्ति है, वे परिवेदना लगा सकेंगे। इस आधार पर राहत देने के लिए निदेशालय ने अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों को ट्रांसफर में राहत देने का अधिकार होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानांतरण आदेशों से संबंधित परिवेदनाओं (आपत्तियों) की जल्दी जांच और निपटारे के लिए निदेशालय और संभाग स्तर पर समितियों का गठन किया है। यह आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ट्रांसफर पर लगी रोक में 19 जून से 10 जुलाई 2026 तक दी गई छूट के दौरान जारी ट्रांसफर ऑर्डर के संदर्भ में जारी किया गया है। इनकी होगी सुनवाई निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार एकल महिला, विधवा, मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित गंभीर और असाध्य रोगों जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी आदि से पीड़ित, दिव्यांग कार्मिक, दीर्घावधि सेवाकाल और सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों से जुड़ी परिवेदनाओं की सुनवाई निर्धारित समितियां करेंगी। दो स्तर पर गठित हुई समितियां