कोटा में नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। करीब 10 महीने पुराने केस में पॉक्सो कोर्ट-4 ने फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम सिंह ने 19 वर्षीय दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाते हुए 35 हजार रूपए का आर्थिक दंड दिया। आरोपी युवक ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को इशारा करके अपने घर बुलाया था। रात भर उसे साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर परिजनों को सारी बात बताई। युवक ने नाबालिग को रातभर अपने घर में रखा एडवोकेट वंदना नागर ने बताया- 15 दिसंबर 2025 को 13 साल की नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ ग्रामीण इलाके के एक थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि 14 अप्रैल की सुबह नाबालिग के पिता मजदूरी करने चले गए। पीड़िता की मां सब्जी लेने बाजार गईं हुई थी। घर में उसके साथ छोटा भाई था। पीड़िता के घर के सामने रहने वाले 19 वर्षीय युवक ने उसे इशारा करके खुद के घर बुलाया। रातभर अपने घर में रखा और उसके साथ रेप किया। उसने ये बात किसी को नहीं बताने को कहा। घर पहुंचकर पीड़िता ने सारी बात अपने माता-पिता को बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 14 गवाह के बयान करवाए व 28 दस्तावेज पेश किए।