आरजीएचएस के तहत मुफ्त दवाओं का लाभ ले रहे पेंशनर्स और अन्य लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी और मरीजों को परेशान करने के मामलों में स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने योजना से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार मेडिकल स्टोर संचालकों और निजी अस्पतालों को डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के अनुसार दवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।