टोंक|खरीफ 2025 में ऋण लेने वाले किसानों को राज्य सरकार ने राहत देते हुए ऋण अदायगी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दी है। केन्द्रीय सहकारी बैंक टोंक के प्रबंध निदेशक सी.एल. बुनकर ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जिले के 88,798 किसानों को 30,911.29 लाख रुपए का फसली ऋण वितरित किया गया था, जिसकी मूल अदायगी तिथि 31 मार्च 2026 थी। उन्होंने बताया कि समितियों के व्यवस्थापकों के कार्य बहिष्कार के कारण कई किसान समय पर ऋण जमा नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार ने राहत देते हुए नई तिथि निर्धारित की है, जो 15 मई 2026 या ऋण लेने की तिथि से 12 माह (जो भी पहले हो) तक लागू रहेगी। बुनकर ने बताया कि फसली ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज निर्धारित है, लेकिन समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर किसानों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसमें 4 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार और 3 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है, जिससे किसानों के लिए यह ऋण पूरी तरह ब्याजमुक्त हो जाता है। वर्तमान में 21,158 किसानों पर 7,074.87 लाख रुपए बकाया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बैंक की संबंधित शाखाओं में जाकर निर्धारित तिथि तक ऋण जमा कराएं, अन्यथा ऋण अवधिपार हो जाएगी और किसानो को मूल राशि के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा।