आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन दस्तावेज में कमी के कारण रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी अब दस्तावेजों में संशोधन कर आवेदन रि- अपलोड कर सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई टाइम फ्रेम में संशोधन किया है। दरअसल, दस्तावेजों में कमी होने के कारण अनेक अभ्यर्थियों के आवेदन निजी स्कूलों की ओर से रिजेक्ट किए गए हैं। संशोधित टाइम फ्रेम घोषित कर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे बच्चों के अभिभावकों को दस्तावेजों में संशोधन करने का मौका दिया है। अभिभावक 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दस्तावेज में कमी पूर्ति कर आवेदन रि-अपलोड कर सकेंगे। इन कारणों से आवेदन हुए रिजेक्ट 1. आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष दर्ज है और पूरी जन्म तिथि नहीं 2. आय प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष की जगह शिक्षा सत्र भरने और दस्तावेजों में दर्ज पते व आवेदन के पते में मामूली अंतर। 3. मूल निवास में वार्ड नंबर नहीं होना। नए टाइम फ्रेम में महत्वपूर्ण तिथियां जिले में 2500 आवेदन रिजेक्ट छोटे-मोटे कारणों से बीकानेर जिले में करीब 2500 अभ्यर्थियों के आवेदन निजी स्कूलों की ओर से रिजेक्ट किए गए हैं। अब इन अभ्यर्थियों के अभिभावकों को आवेदन में रही खामियों को सुधारने का मौका दिया गया है।