सीकर शहर में आज प्राइवेट स्कूलों की बाल वाहिनियों पर कार्रवाई हुई। परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से 13 स्कूली बसों पर कार्रवाई की, जिनमें परमिट नियमों का उल्लंघन, इंश्योरेंस की कमी और फिटनेस सर्टिफिकेट की कमी पाई गई। DTO ताराचंद बंजारा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथाॅरिटी (DLSA) की सेक्रेटरी ADJ शालिनी गोयल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 12 स्कूल बसों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 1 बस को सीज कर दिया गया। विभागों की टीम ने जिले के विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर निजी स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने वाली गाड़ियों की औचक चेकिंग की। इस दौरान वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस और क्षमता से अधिक बच्चों के बैठने जैसे मानकों की बारीकी से जांच की गई। 12 वाहनों पर जुर्माना, 1 बाल वाहिनी सीज कार्रवाई की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कुल 13 बाल वाहिनियों पर गाज गिरी है। नियमों की अनदेखी करने वाली सीकर की नामी और छोटी निजी स्कूलों की 12 बाल वाहिनियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। वहीं, एक वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट के अभाव में मौके पर ही सीज कर दिया गया। बिना वैध परमिट के स्कूली बच्चों को ढो रहे थे ADJ शालिनी गोयल ने बताया कि कई वाहन बिना वैध परमिट के स्कूली बच्चों को ढो रहे थे। कुछ वाहनों की हालत जर्जर थी और उनके पास अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। बिना बीमा के वाहन चलाकर बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही थी। इसके अतिरिक्त, कई वाहनों में निर्धारित सीट संख्या से ज्यादा बच्चों को बैठाया गया था।