राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सीनियर सिविल जज कैडर के न्यायिक अधिकारी श्रवण कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल के मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, मीणा के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। इसी के चलते कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पूर्ण पीठ प्रस्ताव में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन का यह आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, न्यायिक अधिकारी श्रवण कुमार मीणा इससे पहले कोटा में सीनियर सिविल जज सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में वे जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में (एपीओ) चल रहे थे। जोधपुर रहेगा मुख्यालय आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निलंबन काल के दौरान श्रवण कुमार मीणा का मुख्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला रहेगा। मीणा को पाबंद किया गया है कि वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जोधपुर मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। --- हाईकोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… जालोर के डिस्ट्रिक जज सस्पेंड, जोधपुर रहेगा मुख्यालय:हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने जारी किए आदेश; बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर जालोर के SC-ST कोर्ट के जज परवेज अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर महानगर रहेगा। पढ़ें पूरी खबर