डीग शहर की श्रीराम गैस एजेंसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने एजेंसी के संचालन पर लगी रोक हटाते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। इस निर्णय के बाद एजेंसी को अपना कार्य दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार पूर्व में एजेंसी के खिलाफ कुछ अनियमितताओं और शिकायतों के आधार पर बीपीसीएल (BPCL) ने इसकी सेवाओं को निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई के कारण शहर और आसपास के करीब 30 हजार उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने रोक हटाकर दी राहत मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एजेंसी को राहत दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद एजेंसी का संचालन बहाल कर दिया गया है। हालांकि, एजेंसी प्रबंधन ने बताया कि व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू होने में एक-दो दिन का समय लग सकता है। 'किसी प्रकार की नहीं होगी लापरवाही' हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब उपभोक्ताओं को श्री राम गैस एजेंसी से ही एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। एजेंसी प्रबंधन ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और गैस का वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। लंबित और नई बुकिंग प्रक्रियाओं को भी जल्द ही सामान्य किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीपीसीएल ने 6 अप्रैल को शिकायतों के आधार पर एजेंसी का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया था। इसके तत्काल बाद एजेंसी की सेवाएं रोक दी गई थीं। उस समय, एजेंसी से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को शहर की रामेश्वर भारत गैस एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया था।