भास्कर न्यूज|बारां शहर के कोटा रोड स्थित रीको के सामने एक अनुमोदित आवासीय कॉलोनी में नियमों की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। वर्ष 2006 में नगर परिषद से स्वीकृत इस कॉलोनी में अवैध रूप से तीन मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा 93 का गैर मुमकिन नाला भी वर्षों से बंद कर दिया है। जिससे बारिश के समय आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या होने लगी है। नगर परिषद सूत्रों ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार करीब 6.19 हैक्टेयर क्षेत्रफल का यह नाला कॉलोनी से होकर खसरा संख्या 210 में स्थित तलाई में जाकर मिलता था। आरोप है कि मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा नाले को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। जिससे पानी की प्राकृतिक निकासी बाधित हो गई है। वहीं नगर परिषद ने एक आरटीआई जवाब में भी स्वीकार किया है कि इस भूमि पर अनुमोदित प्लान के अनुरूप गतिविधियां नहीं हो रही हैं। साथ ही यहां बने भवन भी बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत हैं। आरोप है कि आवासीय कॉलोनी में हरियाली, आदिनाथ और गणपति नाम से मैरिज गार्डन नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में लोगों ने कलेक्टर को भी शिकायत की थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते लंबा समय बीतने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। विधायक भी उठा चुके मुद्दा नोटिस के बाद संचालन उन्होंने बताया कि पूर्व में पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था, जिस पर परिषद ने जवाब भी दिया था। इसके बाद मैरिज गार्डन संचालकों और भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जमीन का सीमाज्ञान करवाकर करेंगे कार्रवाई ^नगर परिषद द्वारा जल्द ही राजस्व विभाग की टीम से नाले की जमीन का सीमाज्ञान करवाया जाएगा। इसके बाद संचालकों को अंतिम नोटिस देकर कंवर्जन के लिए कहा जाएगा। यदि इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया, तो सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। - भुवनेश मीणा, एक्सईएन कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद, बारां संचालन की अनुमति परिषद से नहीं ली एक्सईएन भुवनेश मीणा ने बताया कि इस कॉलोनी में किसी भी मैरिज गार्डन के संचालन की अनुमति नगर परिषद से नहीं ली गई है और न ही इसके लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। इनमें से अनुमोदित योजना के तहत पार्क और ओसीएफ (सार्वजनिक सुविधाओं) के लिए छोड़ी गई भूमि पर ही ये गार्डन संचालित किए जा रहे हैं, जबकि यहां स्कूल, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं विकसित होनी थी। बारां. अवैध रूप से चल रहा मैरिज गार्डन।