अमेरिका में 7 साल से रह रहे भारतीय H-1B वीजा धारकों समेत लाखों लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पाने का नया मौका मिल सकता है। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा विधेयक पेश किया गया है, जिसमें पिछले 7 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देने वाला आधिकारिक दस्तावेज है। इसे आधिकारिक तौर पर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है। आपराधिक रिकॉर्ड रहा तो नहीं मिलेगा ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति अमेरिका में बिना किसी वर्क वीजा के रह और काम कर सकता है। नौकरी बदलने के लिए नए वीजा की जरूरत नहीं होती। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी होंगी। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उसे ग्रीन कार्ड से जुड़ी बाकी सभी पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। यह विधेयक डेमोक्रेटिक सीनेटर एलेक्स पडिला ने पेश किया है। अगर यह कानून बनता है, तो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे लाखों लोगों के लिए स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाने का नया रास्ता खुल सकता है। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के विरोध के कारण इसके कानून बनने की राह आसान नहीं मानी जा रही है। भारतीय H-1B वीजाधारकों के लिए यह प्रस्ताव क्यों अहम है? यह प्रस्ताव भारतीयों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। फिलहाल रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर हर देश के लिए एक तय सीमा (पर-कंट्री कैप) लागू है। इसी वजह से हजारों भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने में कई-कई साल लग जाते हैं। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है, तो पिछले 7 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे पात्र H-1B वीजाधारकों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का एक नया विकल्प मिल जाएगा। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो वर्षों से वर्क वीजा का नवीनीकरण कराते हुए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ H-1B वीजाधारकों ही नहीं, बल्कि लंबे समय से अमेरिका में रह रहे ऐसे परिवारों को भी इसका फायदा मिल सकता है, जिनके बच्चे 21 साल की उम्र पूरी करने वाले हैं। इसके अलावा ड्रीमर्स (बचपन में अमेरिका आए प्रवासी), टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) धारक, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और दूसरे उच्च कौशल वाले पेशेवर भी इस प्रस्ताव के दायरे में आ सकते हैं। इससे 80 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकता है। कानून में क्या बदलाव होगा? यह विधेयक अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 249 (रजिस्ट्री) में संशोधन का प्रस्ताव देता है। अभी इस प्रावधान का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलता है, जो 1 जनवरी 1972 से पहले अमेरिका में रह रहे थे। नए प्रस्ताव में इस तय तारीख को हटाकर 7 साल के लगातार निवास का नियम लागू करने की बात कही गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 साल से लगातार अमेरिका में रह रहा है और बाकी सभी जरूरी शर्तें पूरी करता है, तो वह ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है, तो नया नियम 60 दिन बाद लागू हो जाएगा।