जैसलमेर| राज्य सरकार ने बजट घोषणा के तहत दोपहिया वाहन और कृषि ट्रैक्टर मालिकों को बड़ी राहत देते हुए आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नवीनीकरण में देरी पर लगने वाले जुर्माने में छूट प्रदान की है। परिवहन विभाग से लागू एमनेस्टी योजना में वाहन मालिक 30 सितंबर तक कम जुर्माने के साथ अपने वाहनों की आरसी का नवीनीकरण करा सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पहले दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में देरी होने पर 300 रुपए प्रतिमाह व कृषि ट्रैक्टरों पर 500 रुपए प्रतिमाह की दर से विलंब शुल्क लिया जाता था। दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम जुर्माना 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहले वर्ष में अधिकतम 2500 रुपए विलंब शुल्क तय किया गया है।