राजसमंद के चारभुजा में 22 सितंबर को होने वाले देवझूलनी एकादशी मेले और रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन किया है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार हसीजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 12 सितंबर सुबह 5 बजे से 25 सितंबर रात 10 बजे तक देसूरी, जिला पाली की ओर से आने वाले और राजसमंद से देसूरी की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों का देसूरी नाल घाट सेक्शन, ग्राम रूपनगर से गोमती चौराहा तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों की नो-एंट्री भारी वाहन इस दौरान वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक जाएंगे। प्रशासन के अनुसार मेले और रामदेवरा यात्रियों के कारण चारभुजा में भीड़ बढ़ने से यातायात बाधित होने और दुर्घटना की आशंका रहती है। पूर्व में भी इस मार्ग पर गंभीर हादसे हो चुके हैं। हालांकि स्थानीय हल्के वाहन, एंबुलेंस, दमकल और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।