सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर में श्रद्धालुओं से रुपए लेकर VIP दर्शन करवाने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 1 सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसके साथी मंदिर में तैनात प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर लोगों को 1000 रुपए लेकर दर्शन करवाते थे। पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल जब्त किए हैं। इन मोबाइल में काफी संख्या में लोगों के रुपए भेजने के ट्रांजैक्शन मिले हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही मामले में फरार 7 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी के पास मिले 3 मोबाइल
एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया- आरोपी हंसराज उर्फ टिंकू (26) पुत्र किशनाराम धानका निवासी लाडपुर, खाटूश्यामजी (सीकर) को मंदिर के पास से शुक्रवार को पकड़ा गया है। वहीं गैंग के 7 नामजद आरोपी फरार हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी रुपए लेकर श्रद्धालुओं को VIP दर्शन करवा रहा है। आरोपी से जब्त 3 मोबाइल में ऐसे एविडेंस मिले हैं, जिससे सामने आया कि आरोपी श्रद्धालुओं से रुपए लेकर लोगों को VIP दर्शन करवाता है। फिलहाल पूरी डिटेल्स चेक की जा रही है। यदि मंदिर में तैनात कोई प्राइवेट गार्ड भी इसमें शामिल है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ के अनुसार बदलते थे VIP दर्शन के रेट
एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया- आरोपी हंसराज और उसकी गैंग के सदस्य भीड़ के हिसाब से दर्शनों की रेट बदलते रहते थे। यदि किसी दिन भीड़ कम रहती तो प्रति व्यक्ति के 1 हजार रुपए लेते थे। वीकेंड और एकादशी, द्वादशी के मौके पर रेट बढ़ाकर दोगुना या तीन गुना कर देते थे। पहली बार इस तरह की गैंग पर मुकदमा दर्ज
आरोपी हंसराज को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पहली बार इस तरह की गैंग पर खाटूश्यामजी में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी गैंग के सदस्य सागर गुर्जर, मोंटू शर्मा, बिट्टू शर्मा, प्रमोद, दीपक, शेखर और महिपाल फरार है, जिनकी तलाश जारी है। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 7 साल की कैद
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4), 112 और 61 (2) और राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। धारा 318 (4) गंभीर धोखाधड़ी से संबंधित है, इसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 112 के तहत यदि कोई व्यक्ति ऐसा लघु संगठित अपराध करता है या उसका प्रयास करता है, तो उसे कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा धारा 61 (2) में 2 साल या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
----------- ये खबर भी पढ़ें…
खाटूश्यामजी में VIP दर्शनों की व्यवस्था बदली:अब प्रोटोकॉल वाले ही कर सकेंगे दर्शन, राजभवन-मंत्रियों की सिफारिश करवानी होगी सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर में VIP दर्शनों की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब VIP दर्शनों के लिए सचिवालय, कलेक्ट्रेट, राजभवन, मंत्रियों की सिफारिश लेनी होगी। मंदिर में अब केवल प्रोटोकॉल वालों को ही VIP दर्शन होंगे। सिफारिश के बाद क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिसे दिखाने पर ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। (पूरी खबर पढ़ें)