झालावाड़| नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के आदेश जारी किए गए हैं। श्रम आयुक्त राजस्थान, जयपुर पूजा पार्थ ने सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि संबंधित निकाय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों, जिनमें कैजुअल श्रमिक भी शामिल हैं, को मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी दी जाए। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर व दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। आदेश के अनुसार अवकाश के कारण किसी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। अवकाश से इनकार या वेतन कटौती को कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इधर, नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। शुक्रवार को चुनाव चिह्न मिलने के बाद प्रत्याशियों के पास वोटरों को साधने के लिए 4 से 6 दिन रहेंगे। इसके बाद प्रचार पर रोक लग जाएगी।