झालावाड़| नगरीय निकाय चुनाव में मतदान को लेकर जिले में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के तहत निकायों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होना है। वित्त (आबकारी) विभाग ने मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में शराबबंदी के आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक तथा द्वितीय चरण के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर रोक रहेगी।इसके अलावा मतगणना दिवस 14 सितंबर को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।