झुंझुनूं | विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुंच आसान बनाने के लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने सत्र 2026-27 के लिए परिवहन भत्ता योजना के नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 महीने तक हर महीने 250 रुपए परिवहन भत्ता मिलेगा। यह सुविधा 21 श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी। परिवहन भत्ते के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। परिवहन भत्ता विद्यालय आने-जाने में होने वाले खर्च के लिए दिया जाएगा। योजना में विद्यालयों, ब्लॉक व जिला स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र विद्यार्थियों का सत्यापन होगा।