अजमेर में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक तस्कर की करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की है। NDPS एक्ट की धारा 68(एफ)(2) के तहत की गई इस कार्रवाई में आरोपी की कार और प्लॉट को शामिल किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करी से जुड़े मामलों में आर्थिक नेटवर्क पर शिकंजा कसने की दिशा में कदम माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी दिनेश रैबारी(28) के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं। संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर की गई। फ्रीज की गई संपत्तियों में कार और प्लॉट शामिल एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अराई थाने में वर्ष 2022 और 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2026 में भी उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज है, जिसमें जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी की चल-अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जुटाकर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए थे। इसके बाद 23 अक्टूबर 2026 को संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए। फ्रीज की गई संपत्तियों में करीब 8.70 लाख रुपए कीमत की एक वैगनआर कार और छोटा लाम्बा गांव में स्थित करीब 5.73 लाख रुपए कीमत का एक प्लॉट शामिल है। आरोपी को संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पालना के लिए कई बार निर्देश दिए गए, लेकिन निर्धारित समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त या तस्करी की सूचना पुलिस को दें, ताकि ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।