अलवर के पोक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मंगलवार को यह अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील विनोद कुमार शर्मा के अनुसार- 31 मई 2025 को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी रात के समय घर में घुस आया और नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे छत पर ले गया था। वहां उसने पीड़िता के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ रेप किया था। पीड़िता की मां ने देखी थी वारदात सरकारी वकील विनोद कुमार शर्मा के अनुसार- नाबालिग की मां रात को बाथरूम करने के लिए उठी, तब उसने देखा तो बेटी नहीं मिली। इसके बाद पूरे घर में देखा और बाद में छत पर पहुंची तो आरोपी ने नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था और हाथ-पैर बांध रखे थे। वहीं आरोपी नाबालिग बेटी के साथ रेप कर रहा था। पीड़िता की मां को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। इसके बाद सुबह पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने 16 गवाह और 41 दस्तावेजी साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को 20 साल की जेल और जुर्माना लगाया है।