राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में एयर क्वालिटी में सुधार और बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों की पालना में अलवर जिले में अब 'नो पीयूसीसी-नो फ्यूल' (No PUCC-No Fuel) व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अब जिस गाड़ी के पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं होगा, उसे पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी (DTO) सविता भारद्वाज ने बताया- वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विभाग निरंतर चेकिंग और जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक बिना पीयूसीसी सर्टिफिकेट के दौड़ रहे 198 वाहनों के चालान बनाए जा चुके हैं। पेट्रोल पंपों को दिए निर्देश परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वाहन ड्राइवरों और पेट्रोल पंप संचालकों को जागरूक कर रहे हैं। मोटर वाहन निरीक्षक लक्ष्मीनारायण ने थानागाजी क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बैनर व अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए आमजन को वैध पीयूसीसी की अनिवार्यता के बारे में बताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि बिना पीयूसी के वाहन पाए गए या नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन ड्राइवरों से अपील: पंप जाने से पहले रखें PUCC परिवहन विभाग ने सभी वाहन ड्राइवरों से अपील की है कि वे पेट्रोल पंप पर जाने से पहले अपने वाहन के प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता जरूर जांच लें। समय सीमा समाप्त होने से पहले ही इसे रिन्यू करवा लें और वाहनों का नियमित रख-रखाव रखें।