अलवर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस रिधिमा शर्मा ने दोषी दिलराज, सोहिल और अल्ताफ पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में तीन अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। बाईक पर सवार होकर आए थे आरोपी अपर लोक अभियोजक महेश चंद मीणा के अनुसार, घटना 7 मार्च 2023 की है। मनीष और उसका दोस्त अजय बाइक पर सवार होकर 60 फीट रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए छह युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने अजय पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद एनईबी थाना पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दिलबाग, सोहिल और अल्ताफ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के शेष तीन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं।