बांसवाड़ा में अब सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क हादसों में जनहानि को कम करने और यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट और एसपी ने संयुक्त रूप से विशेष एडवाइजरी जारी की है। आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग कर आमजन के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। एडवाइजरी के अनुसार दुपहिया वाहन चलाते समय चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) के लिए भी आईएसआई (ISI) या बीआईएस (BIS) मानक का हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हेलमेट केवल सिर पर रखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी स्ट्रैप (फीता) को भी सही तरीके से बांधना होगा। इसके अलावा कार्यालय आने-जाने, क्षेत्र भ्रमण, सरकारी कार्य या निजी काम से यात्रा के दौरान, चाहे दूरी कितनी भी कम हो, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे इस एडवाइजरी की जानकारी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तक तत्काल पहुंचाएं और इसकी शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।