बीकानेर में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के 6 नमूने जांच के लिए लिए। बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया। इसमें नेपाल में निर्मित ‘CHOICE’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल और ‘बाबा रामदेव छाप’ सरसों का तेल शामिल है। विभाग ‘CHOICE’ सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग और प्रचार से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रहा है। गोदाम से 22 हजार किलो खाद्य तेल सीज खाद्य सुरक्षा दल ने बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम का निरीक्षण किया। यहां करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया। सीज किए गए तेल में नेपाल में निर्मित ‘CHOICE’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल और ‘बाबा रामदेव छाप’ सरसों का तेल शामिल है। कार्रवाई के दौरान खाद्य तेल के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। ‘CHOICE’ सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग और प्रचार से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। दो अन्य से भी लिए नमूने खाद्य सुरक्षा दल ने मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर नारियल पेड़ा का एक नमूना लिया। वहीं, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स श्री बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। इस तरह एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों से कुल 6 खाद्य नमूने एकत्र किए गए। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे। दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों की जांच अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि दीपावली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में अभियान चलाया है। इसके तहत खाद्य तेल, घी, मावा, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रामक लेबलिंग, अनुचित प्रचार और मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों के कारोबार पर विभाग की नजर है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर लाइसेंस भी हो सकता है निलंबित विभाग के अनुसार, खाद्य नमूनों की जांच और खाद्य पदार्थों को सीज करने के अलावा जरूरत पड़ने पर संबंधित कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। मामले की प्रकृति के अनुसार अभियोजन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों से निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने तथा पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।