जैसलमेर में उपभोक्ता आयोग ने कोका कोला कंपनी पर ढाई लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। कोल्ड ड्रिंक ब्रांड माजा की पैक बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने पर ये आदेश दिया गया है। दरअसल, शहर के ढिब्बा पाड़ा के रहने वाले तुषार पुरोहित ने 16 जुलाई 2025 को ‘शिवम मार्केटिंग’ से 810 रुपए में कोल्ड ड्रिंक कार्टन खरीदा था। इसकी एक बोतल में कंज्यूमर को टुकड़ा नजर आया था। इस पर तुषार ने 20 अगस्त 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। आयोग ने 9 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुनाया है। कंज्यूमर को मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च के लिए 50 हजार रुपए चुकाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कोका-कोला कंपनी की सफाई खारिज की सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गौड़ ने जांच में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गंदगी के आरोप को सही बताया। कंपनी की ओर से कहा गया - जूस को बोतल में भरने के बाद तुरंत पैक किया जाता है। पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिक होता है। कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए परिवाद दिया गया है। हालांकि, आयोग ने कंपनी की सफाई को खारिज कर दिया। उसने कहा कि इतनी बड़ी और अंतरराष्ट्रीय कंपनी होने के बावजूद पीने योग्य उत्पाद में ऐसी गलती होना गंभीर लापरवाही है। यह जानलेवा साबित हो सकती है। जुर्माना जमा कराने में देर तो लगेगा ब्याज जिला उपभोक्ता आयोग ने 9 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए कंपनी पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेश के अनुसार मानसिक परेशानी का हर्जाना 40,000 रुपए के अलावा कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। जबकि 2 लाख रुपए ‘राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष’ में जमा कराने होंगे। जुर्माना राशि को 45 दिन में जमा कराने का समय दिया गया। लेट होने पर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ जुर्माना देना होगा। …. उपभोक्ता आयोग के फैसले से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… बोरोप्लस विश्व की नंबर वन क्रीम, दावा झूठा निकला:'इमामी' पर 30 हजार का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने कहा- सुधार कराकर विज्ञापन जारी करें अजमेर के कंज्यूमर कोर्ट ने करीब 9 महीने पहले इमामी कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना लगाया था। कंपनी पर अपने एक प्रोडेक्ट के दावे को लेकर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पूरा खबर पढ़िए…