डीग में नगर परिषद ने बिना फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) संचालित हो रहे चार कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी को सीज कर दिया। यह कार्रवाई सोमवार को नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह के निर्देश पर एक विशेष अभियान के तहत की गई। नगर परिषद की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान इन संस्थानों के पास अनिवार्य फायर एनओसी नहीं पाई गई, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके परिसरों को सीज कर दिया गया। लखनऊ की घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें लक्ष्य कोचिंग एवं लाइब्रेरी (बंधा रोड), चौधरी कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी (कामां बाईपास), विनायक कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी (नगर रोड) और सक्सेस पॉइंट लाइब्रेरी (एसबीआई बैंक के पास, नगर रोड) शामिल हैं। नगर परिषद अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने और आवश्यक फायर एनओसी एवं अन्य दस्तावेज पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद का कहना है कि कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं। किसी भी आपात स्थिति में जनहानि से बचाव के लिए अग्निशमन संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का पालन और फायर एनओसी अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। अभियान के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजवीर सिंह, सहायक कर्मचारी भूरी सिंह, फायरमैन सुनील कुमार बैरवा, अवधेश फौजदार, नीटू फौजदार सहित नगर परिषद का स्टाफ मौजूद रहा। नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई संस्थान अपने फायर सुरक्षा संबंधी दस्तावेज दुरुस्त कराने में जुट गए हैं।