डीग में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने शुष्क दिवस घोषित किया है। मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक मनीष ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, तीसरे चरण के चुनाव के लिए 1 नवंबर शाम 6 बजे से शुष्क दिवस लागू होगा। यह 5 नवंबर को मतगणना पूरी होने तक जारी रहेगा। चौथे चरण के चुनाव के लिए 12 नवंबर शाम 6 बजे से 16 नवंबर को मतगणना पूरी होने तक शराब की बिक्री और वितरण बंद रहेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को तय है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।