करौली | पंचायतीराज आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने और निर्वाचन आदेशों की अवहेलना के आरोप में पांच कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए। प्रशासन के अनुसार द्वितीय चरण के मतदान के लिए नियुक्त कार्मिकों को 27 अक्टूबर को राजकीय महाविद्यालय, करौली में मतदान दलों के प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित कार्मिक बिना पूर्व सूचना या अनुमति के प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे। बार-बार फोन पर संपर्क के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही को गंभीर मानते हुए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 119-सी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इसके आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत निलंबन किया गया। निलंबित किए गए कार्मिकों में महेन्द्र सिंह गुर्जर, विष्णु चंद गुर्जर, अनन्त देव सिंह, रामकरण मीना और चन्द्रप्रकाश मीना शामिल हैं। ये सभी चुनाव ड्यूटी में विभिन्न पदों पर तैनात थे। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट करौली रहेगा। उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। प्रशासन ने सभी चुनाव कर्मियों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।