बाड़मेर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई तेज की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विष्णुराम बिश्नोई ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टी शुभ मंगला के निर्देश पर कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने ले रहे हैं। प्रयोगशाला जांच में नमूना अवमानक, मिसब्रांड, असुरक्षित, प्रतिबंधित या अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाता है। प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश होता है। सुनवाई के बाद न्यायालय अधिनियम के अनुसार शास्ति राशि तय करता है। बिश्नोई ने कहा कि जिन कारोबारियों पर न्यायालय शास्ति लगा चुका है, राशि अब तक जमा नहीं हुई है, वे तुरंत भुगतान करें।