भरतपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ‘ट्रांसफॉरमेटिव ट्यूजडे‘ के तहत अध्यक्ष मसरूर आलम खान के मार्गदर्शन में विद्यालयों में ‘‘ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ ...विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गए। श्री गुरू हरिकिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय शिविर में विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच, बालक-बालिकाओं के अधिकार व उनसे संबंधित कानूनों आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बच्चों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए पोक्सो अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, भारतीय न्याय संहिता 2023, चाइल्ड हेल्पलाइन नं. 1098, बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, त्वरित जॉच, एंटी-रैगिंग कानून, निशुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह अभिशाप एवं उसके दुष्परिणाम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इलेक्ट्रानिक संसाधन एवं डेटा सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई।