जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नई व्यवस्था लागू की है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के आदेश के बाद अब सतर्कता जांच रिपोर्ट (वीसीआर) वाले मामलों में अपील करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। साथ ही पुराने लंबित मामलों में भी लोगों को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम के नए आदेश के अनुसार बिजली चोरी से जुड़े सतर्कता जांच मामलों में अपील दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी। पुराने मामलों को भी राहत ऐसे मामले जिनमें पहले समय सीमा खत्म होने के कारण अपील नहीं हो पाई थी, उन्हें भी राहत दी गई है। उपभोक्ताओं और गैर-उपभोक्ताओं को अब एक अंतिम अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपनी बात रख सकें। 30 दिन के भीतर करना होगा आवेदन पुराने मामलों में राहत पाने के लिए आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा। तय समय में आवेदन नहीं करने पर यह मौका समाप्त माना जाएगा। लंबित मामलों पर भी लागू होंगे नियम जयपुर डिस्कॉम ने स्पष्ट किया है कि जिन बिजली चोरी मामलों की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है, वे भी इस नई व्यवस्था के तहत आएंगे। इससे कई पुराने मामलों में सुनवाई का रास्ता खुल सकता है। डिस्कॉम की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली चोरी मामलों की कार्रवाई तय नियमों के अनुसार हो सके।