झालावाड़ उपभोक्ता आयोग ने बी मार्ट (कोटा रोड) के प्रोपराइटर अखिलेश पाटीदार को एक्सपायर्ड सामान बेचने का दोषी पाया है। आयोग ने सेवा में कमी और गलत व्यापार व्यवहार के मामले में यह आदेश दिया। झालरापाटन निवासी अंजली अग्रवाल ने 24 जनवरी 2026 को बी मार्ट से खाद्य सामग्री खरीदी थी। बाद में मार्ट संचालक ने खुद मैसेज कर दो एक्सपायर्ड सामान बिकने की जानकारी दी। इस पर अंजली ने सभी सामानों की जांच की। जांच में पता चला कि मार्ट ने सरसों दाल, राई दाल और बिस्कुट जैसे कई एक्सपायर्ड उत्पाद बेचे थे। साथ ही एमआरपी से ज्यादा दाम भी लिए गए। परेशान होकर अंजली ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों की बहस और सबूतों को देखने के बाद आयोग ने अखिलेश पाटीदार को आदेश दिया। उन्हें एक्सपायर्ड सामान की राशि 89 रुपए (9% वार्षिक ब्याज सहित) अंजली को लौटानी होगी। इसके अलावा, गलत व्यापार व्यवहार, मानसिक परेशानी और शिकायत के खर्च के लिए कुल 15,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह राशि आदेश जारी होने के 45 दिनों के अंदर देनी होगी।