झालावाड़ में दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक आवेदक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि लाइसेंस के लिए विस्फोटक नियमों के तहत निर्धारित AE-5 फॉर्म में पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी आवेदन के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी और सादे कागज पर स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र लगाना होगा। शपथ पत्र में राज्य सरकार की ओर से आतिशबाजी को लेकर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सहमति देनी होगी। ग्रीन आतिशबाजी बेचने का देना होगा शपथ पत्र अस्थायी लाइसेंस के लिए एक अलग शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें आवेदक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी की ही बिक्री करेगा। प्रत्येक आतिशबाजी बॉक्स पर NEERI (नीरी) की ओर से जारी QR कोड वाली आतिशबाजी ही बेची जा सकेगी। चाइनीज पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध आवेदक को चाइनीज या अन्य प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं करने संबंधी शपथ पत्र भी देना होगा। इसके साथ ही आतिशबाजी केवल अधिकृत होलसेलर से खरीदना और उसकी खरीद का बिल रखना अनिवार्य होगा। ₹500 लाइसेंस शुल्क ई-चालान से जमा अस्थायी लाइसेंस के लिए ₹500 शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा करना होगा। आवेदन के साथ ई-चालान की कॉपी भी लगानी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने आवेदकों से तय समय सीमा में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने को कहा है। सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ ने आतिशबाजी की बिक्री के दौरान सरकार और संबंधित विभागों के दिशा-निर्देशों के साथ निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं।