झालावाड़ जिले में खाली उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) जितेंद्र कुमार ने बताया कि झालावाड़ नगर परिषद, झालरापाटन नगर पालिका और खानपुर नगर पालिका के वार्डों के पुनर्सीमांकन के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है। पुनर्सीमांकन के कारण नवीन वार्डों के अनुसार उचित मूल्य दुकानों का पुनर्गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन वार्डों में पूर्व में तीन या उससे कम आवेदन प्राप्त हुए थे, उन दुकानों के लिए पहले के सभी आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं और नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। संशोधित सूचना के अनुसार, झालरापाटन शहर के वार्ड संख्या 17 के लिए महिला आरक्षित श्रेणी में, जबकि झालावाड़ शहर के वार्ड संख्या 6 और खानपुर शहर के वार्ड संख्या 3 के लिए अनारक्षित श्रेणी में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे आवेदन आवेदन पत्र 2 जुलाई से 10 जुलाई तक कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी, झालावाड़ के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा करना होगा। भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 जुलाई को शाम 6 बजे तक जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा कराए जा सकेंगे। आवेदन के लिए प्रमुख पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। आवेदक को संबंधित शहरी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (ग्रेजुएट) निर्धारित की गई है, हालांकि उच्च माध्यमिक (12वीं उत्तीर्ण) को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, आरएससीआईटी (आरकेसीएल) या किसी समकक्ष संस्था से तीन माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। आवेदक के 1 जनवरी 2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम एक लाख रुपये की वित्तीय हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है, जो छह माह से अधिक पुराना न हो। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए न्यूनतम वित्तीय हैसियत 25 हजार रुपये निर्धारित की गई है।