झालावाड़ की एससी/एसटी कोर्ट ने रेप के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच साल पुराने इस मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट जज सुनीता मीणा ने चुरेलिया थाना घाटोली निवासी आरोपी को रेप और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया। यह फैसला एक महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई के बाद आया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार पाटीदार ने बताया कि पीड़िता ने 18 जनवरी 2021 को घाटोली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि दोपहर करीब दो बजे वह अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर घर आ रही थी। रास्ते में खाल के पास आरोपी ने उसे रोका और जबरन चारा नीचे पटक दिया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को खींचकर पास के टावर के पास ले गया, जहां उसके कपड़े फाड़कर रेप किया। आरोपी ने पीड़िता को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के चिल्लाने पर पास के खेत से एक ग्रामीण मौके पर पहुंचा और उसकी मदद की। इसके बाद घाटोली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार पाटीदार ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए 12 गवाहों और 16 दस्तावेजी सबूतों को कोर्ट में पेश किया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में है।