कोटपूतली जिले में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष अपर्णा गुप्ता ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी आदेशों के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अब स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। यह व्यवस्था 27 अप्रैल 2024 से ग्रीष्मावकाश शुरू होने तक लागू रहेगी। 9वीं से 12वीं तक के समय में कोई बदलाव नहीं आदेश में बताया गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, सभी स्कूल स्टाफ और चल रही परीक्षाओं के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके लिए पहले की तरह ही समय सारणी लागू रहेगी। नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई कोटपूतली-बहरोड़ कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों की अवहेलना करने वाले सरकारी और निजी स्कूलों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को भीषण गर्मी और लू से बचाने के उपाय अपनाएं और उन्हें केवल निर्धारित समय के अनुसार ही स्कूल भेजें, ताकि उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके।