भीलवाड़ा | पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश रेखा वधवा ने आरोपी आसिफ मोहम्मद शेख को 3 साल की सजा और 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत के अनुसार, 16 अगस्त 2024 को प्रार्थी ने आसींद थाने में रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया कि पत्नी के साथ मजदूरी पर गया। उसकी पुत्री घर पर थीं। आरोपी घर में घुस कर पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। उसने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। पुत्री के चिल्लाने पर वह भाग गया। आरोपी को गिरफ्तार करके चार्जशीट पेश की। न्यायालय में 14 दस्तावेज व 9 गवाह पेश करके आरोप सिद्ध किए।