हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले की अमेरिका में रह रही पीड़िता का मौजूदा पता लगाने और उसे नोटिस की तामील करवाने के लिए गृह व विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। वहीं अनुसंधान अधिकारी को कहा है कि वे 21 दिन में गृह मंत्रालय को परिवादिया के पासपोर्ट की जानकारी सहित पूरी डिटेल्स, समन की दो कॉपी सहित भेजें। अदालत ने पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए आगामी सुनवाई आठ सप्ताह बाद तय की है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह निर्देश आरोपी चन्द्रभूषण सिंह की उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका पर दिया। वहीं अदालत ने केन्द्र सरकार को भारत-अमेरिका के बीच लागू पारस्परिक कानूनी सहायता व्यवस्था के तहत नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया अपनाने और पीड़िता का मौजूदा पता लगाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता मुख्य गवाह है और उसकी भागीदारी के बिना जांच प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए पीड़िता को नोटिस या समन की प्रभावी तामील होना जरूरी है। अदालत ने 3 सितंबर 2024 को परिवादिया को नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले दो सालों से नोटिस तामील नहीं हुआ।