राजधानी में ट्रैफिक पुलिस दुपहिया वाहनों की ओवरस्पीडिंग पर हल्के मोटर वाहनों के लिए निर्धारित धारा में चालान काट रही है। पिछले 10 महीने में 729 दुपहिया वाहनों पर 1000-1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। चालानों में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183(1)(1) दर्ज है, जिसमें दुपहिया वाहनों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एक ही मोटरसाइकिल के करीब डेढ़ महीने में तीन चालान काटे गए और हर बार 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दुपहिया वाहनों की ओवरस्पीडिंग पर सामान्य श्रेणी में कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर यह जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि चालान जारी करने वाली प्रणाली में वाहन की श्रेणी और लागू नियम का मिलान किस आधार पर हो रहा है। एक बाइक के 9 अप्रैल, 20 मई और 27 मई को चालान : मोटरसाइकिल नंबर आरजे14डब्ल्यूएस9852 के 9 अप्रैल 2026, 20 मई 2026 और 27 मई 2026 को ओवरस्पीडिंग के तीन चालान काटे गए। प्रत्येक में धारा 183(1)(1) दर्ज कर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक ही बाइक पर तीनों बार इसी प्रावधान के तहत कार्रवाई से वाहन की श्रेणी के अनुसार धारा लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग-अलग वाहन श्रेणियों के लिए अलग जुर्माना उपलब्ध नियम संबंधी जानकारी के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183(1)(1) में हल्के मोटर वाहनों की ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपए और धारा 183(1)(2) में मध्यम व भारी वाहनों पर 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। धारा 183(1)(1) में दुपहिया वाहनों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। {परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दुपहिया की ओवरस्पीडिंग पर यह धारा लागू नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई सामान्य चालान की श्रेणी में होनी चाहिए। इस श्रेणी में न्यूनतम 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में संबंधित नियम और केंद्रीय नोटिफिकेशन की स्थिति स्पष्ट करने के साथ चालान प्रक्रिया की जांच की जरूरत है। 10 माह में ओवरस्पीडिंग के कुल 32 हजार चालान ट्रैफिक पुलिस ने 10 महीने में दुपहिया और चौपहिया वाहनों के ओवरस्पीडिंग के कुल 32 हजार चालान किए। इनमें 729 दुपहिया वाहनों के चालान शामिल हैं, जिन पर 1000-1000 रुपए जुर्माना लगाया गया। अन्य उल्लंघनों में दुपहिया वाहनों के चालान इस प्रकार हैं। जिम्मेदारों के जवाब : पुलिस ने नोटिफिकेशन बताया, परिवहन विभाग ने जानकारी लेने की बात कही एमवी एक्ट की धारा 183(1)(1) में दुपहिया वाहनों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें एलएमवी यानी हल्के मोटर वाहनों की ओवरस्पीडिंग का प्रावधान है। हालांकि, केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर दुपहिया वाहनों की ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपए का चालान किया जा रहा है। नियमों में बदलाव या स्पष्टीकरण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर ही हो सकता है। -हरीप्रसाद सोमानी, एडिशनल डीसीपी, ट्रैफिक इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट के विपरीत जुर्माना लगाया जा रहा है, तो यह गैरकानूनी है। जानकारी लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। -जगदीश बैरवा, अपर परिवहन आयुक्त