पंचायती राज चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने जिले के सभी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को चुनाव संबंधी अनुमतियां जारी करने के लिए अधिकृत किया है। अब राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को सभाओं, रैलियों, वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल सहित अन्य अनुमतियों के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव दो चरणों में होंगे। एसडीएम कार्यालय से ले सकेंगे चुनाव संबंधी अनुमति जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंचायत चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को सभाओं, रैलियों, वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग सहित अन्य जरूरी अनुमतियां संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त करनी होंगी। एसडीएम को इन अनुमतियों के लिए मिलने वाले आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने की जिम्मेदारी दी गई है। दो चरणों में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अनुमति संबंधी आवेदनों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। इससे राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जरूरी अनुमतियां लेने में सुविधा मिलेगी। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना जरूरी जिला प्रशासन ने अधिकृत अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध निस्तारण करने को कहा गया है। प्रशासन के अनुसार, इस व्यवस्था से चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।