नाबालिग से रेप के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में 6 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने पैरवी की। विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया- मामला साल 2024 का है। इसमें सुनवाई हुई। पीड़िता की उम्र वारदात के समय 16 साल थी। उसने एफआईआर में बताया था कि आरोपी युवक ने उसे स्नैपचैट पर रिक्वेस्ट भेजी और मिलने के लिए बुलाया। मना करने के बावजूद वह मोबाइल पर फोन करता रहा। पीड़िता ने बताया- एक दिन आरोपी उसे जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाकर पानी की टंकी के पीछे ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता के गुमसुम रहने पर परिजनों ने पूछताछ की, तब उसने घटना के बारे में बताया। 18 गवाहों के बयान, 49 दस्तावेज किए पेश अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 18 गवाहों के बयान करवाए गए और 49 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख रुपए प्रतिकर देने के आदेश दिए। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।