प्रतापगढ़ में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जिले के विभिन्न स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित इन शिविरों में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष आशा कुमारी और सचिव सुंदरलाल खारोल ने बच्चों को सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। न्यायाधीश आशा कुमारी ने कहा कि हर बच्चे को डरमुक्त माहौल में अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। स्कूलों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना कानूनी जिम्मेदारी है। गलत स्पर्श या प्रताड़ना होने पर बताएं शिविर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और पॉक्सो अधिनियम-2012 की जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना या गलत स्पर्श जैसी घटनाओं को चुपचाप सहन नहीं करें। ऐसी किसी भी घटना के बारे में तुरंत माता-पिता, शिक्षकों या संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को जानकारी दें। हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी बच्चों को कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी महावीर मीणा ने भी बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।