बाड़मेर में शुद्ध आहार मिलावट अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में अमानक पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग-अलग फर्मों से लिए गए घी, क्रीम, दही और पनीर के सैंपल जांच में नॉन स्टैंडर्ड पाए गए, जिसके बाद कोर्ट ने 11 फर्मों पर कुल 16.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिलेभर से लिए गए थे खाद्य पदार्थों के सैंपल जानकारी के अनुसार, बीते दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बाड़मेर जिले के अलग-अलग स्थानों से घी, तेल, दूध, नमकीन और पनीर के सैंपल लिए थे। इन सैंपलों को जांच के लिए जोधपुर लैब भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में सभी सैंपल नॉन स्टैंडर्ड (अमानक) पाए गए। कोर्ट में पेश किए गए मामले जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ ने इन मामलों को न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 11 फर्मों पर जुर्माना लगाने का फैसला दिया। 11 फर्मों पर 16.78 लाख का जुर्माना कोर्ट ने कुल 11 फर्मों पर 16.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीएमएचओ डॉ. विष्णु राम बिश्नोई ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद सभी संबंधित फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है और आगे भी मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।