राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। वर्तमान में वे चौहटन (बाड़मेर) में एडीजे के पद पर कार्यरत हैं और इससे पहले नसीराबाद (अजमेर) में पदस्थापित थे। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा और उनका मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ रहेगा।