सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि, यह भर्ती रद्द होनी चाहिए। आज भी कह रहा हूं कि भर्ती रद्द हो गई, बहुत अच्छी बात हैं। सरकार के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के सवाल पर किरोड़ी ने कहा कि सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में अपील न की जाए। फसल खराबे में सर्वे के आदेश प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराबे को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि खराबे को लेकर सर्वे का आदेश दिया गया हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जिन किसानों को 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का नुकसान हुआ है। उन सभी को एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार राहत देकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। डिवीजन बैंच ने भर्ती को रद्द रखा था हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने दो दिन पहले शनिवार को चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ खंडपीठ में अपील की गई थी लेकिन यहां से भी भर्ती रद्द रहने के बाद अब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। --- ये भी पढ़िए- एसआई भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी:हाईकोर्ट की एकलपीठ का फैसला बरकरार; कहा- आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर भर्ती (एसआई)-2021 रद्द ही रहेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। (पढ़िए पूरी खबर)