सलूंबर जिले में खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) कोर्ट सलूंबर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-26 के तहत 12 मामलों में कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया कोर्ट ने वर्ष 2026 के दौरान विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। आदेशों में कहा गया कि संबंधित व्यवसाय संचालकों ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। 12 मामलों में 3 लाख रुपए का जुर्माना लगााया एडीएम न्यायालय ने अलग-अलग फैसलों में प्रत्येक मामले में 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया। कुल 12 प्रकरणों में 3 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का लक्ष्य जिले में शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मिलावटखोरी पर प्रभावी नियंत्रण करना है।