सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने साइबर ठगी की रकम से खरीदी गई बोलेरो गाड़ी को कुर्क कराने की कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के बाद अब वाहन की नीलामी की जाएगी। नीलामी से मिलने वाली राशि से पहले बैंक का बकाया लोन चुकाया जाएगा और बची हुई रकम साइबर ठगी के पीड़ितों को उनके नुकसान के अनुपात में लौटाई जाएगी। ठगी के पैसों से पिता के नाम खरीदी थी बोलेरो एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी (आईपीएस) ने बताया कि एएसपी विजय सिंह और सीओ सिटी राजेंद्र कुमार मीणा के सुपरविजन में मानटाउन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी विक्रम उर्फ खभू (24) निवासी रॉवल, थाना कुण्डेरा ने साइबर ठगी से कमाए पैसों से अपने पिता टीकाराम के नाम बोलेरो (आरजे-25 यूए-5885) खरीदी थी। अनुसंधान के दौरान मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर वाहन जब्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया। कोर्ट ने कुर्की के अंतिम आदेश जारी किए एसीजेएम सवाई माधोपुर ने अनुसंधान अधिकारी की ओर से पेश किए गए तथ्यों से संतुष्ट होकर बोलेरो वाहन को कुर्क करने के अंतिम आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वाहन को नियमानुसार कुर्क कर उसकी नीलामी की जाए। पहले बैंक का लोन, फिर पीड़ितों को मिलेगी बची रकम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोलेरो की नीलामी से मिलने वाली राशि में सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, रॉवल शाखा का बकाया लोन चुकाया जाएगा। इसके बाद बची हुई राशि साइबर ठगी के पीड़ितों में उनके नुकसान के अनुपात में बांटी जाएगी। आदेश की प्रति जिला कलेक्टर, एसपी और अनुसंधान अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।