SI भर्ती-2025 की परीक्षा से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में छूट मांग रहे 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच ने SI भर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स की भागीदारी पूरी तरह से अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और उनका परीक्षा परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा। दरअसल, सूरजमल मीणा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में मांग की गई थी कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित SI/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा कैंसिल करने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही 2021 की भर्ती के ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। आयोग इस आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय करेगा और 3 अप्रैल 2026 को अगली सूचना जारी करेगा। परीक्षा स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार
अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश और एडवोकेट हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट को आयु सीमा में छूट से जुड़ी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला देना था, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के अधिकार बेअसर हो जाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने किसी भी प्रकार की रोक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। परीक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में आखिरी समय पर परीक्षा रद्द करने से बड़ी अव्यवस्था फैलेगी और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कैंसिल करने से इनकार कर दिया। लेकिन अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने ढाई महीने पहले सुनवाई पूरी की
दरअसल, यह पूरा विवाद एसआई भर्ती-2021 से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पेपरलीक और गंभीर अनियमित्ताओं के चलते साल 2021 की एसआई भर्ती को 28 अगस्त 2025 को रद्द कर दिया था। भर्ती को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस भर्ती में शामिल रहे अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में आयु सीमा में छूट की सिफारिश भी की थी, लेकिन एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले पर 8 सितंबर को खंडपीठ ने स्टे दे दिया था। इसके बाद RPSC ने आयु सीमा में विशेष छूट नहीं दी। आयु सीमा में छूट के लिए अभ्यर्थियों ने नए सिरे से याचिकाएं दायर की। सुप्रीम कोर्ट से मामला रिमांड होने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 19 जनवरी 2026 को पूरे मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया था, लेकिन ढाई महीने बीतने के बाद भी अभी तक फैसला नहीं आया है। ------ ये खबर भी पढ़ें पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर राज्य निर्वाचन-आयुक्त को अवमानना नोटिस:हाईकोर्ट ने पूछा- तय सीमा के बाहर का आदेश कैसे जारी किया राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को नोटिस जारी किए। (पूरी खबर पढ़ें)