सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एसआई भर्ती/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े मामले में 2021 की एसआई भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। उन्हें अस्थायी तौर पर 5 व 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थियों को कोई विशेष अधिकार या लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे, जब तक संबंधित हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश गुरुवार को भर्ती परीक्षा टालने के लिए दायर सूरजमल मीणा की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया। कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अदालती आदेश की प्रति 4 अप्रैल तक परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करें। वहीं, राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि परीक्षा की आवश्यक प्रशासनिक व व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में परीक्षा स्थगित करने से अव्यवस्था पैदा होगी। फैसला सुरक्षित; परीक्षा से पहले अधिकारों पर संशय प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश ने दलील दी कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अगस्त-25 में एसआई भर्ती-21 को रद्द कर दिया था। वहीं, 2021 की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को 2025 की नई भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने का मुद्दा भी हाईकोर्ट पहुंचा था। एकलपीठ ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अस्थायी तौर पर परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया, पर खंडपीठ ने 13 नवंबर-25 के अंतरिम आदेश से इस आदेश पर रोक लगा दी। खंडपीठ के इस आदेश को प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 के आदेश में हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे। खंडपीठ ने 19 जनवरी 2026 को बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में भर्ती परीक्षा होने से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई गई। सीधी बात- कोर्ट के आदेश मिले, आज बैठक में निर्णय करेंगे Q. सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिल गए हैं, आयोग क्या कार्यवाही कर रहा है? A. मैं बाहर गया था, आयोग को दोपहर बाद कोर्ट के आदेश मिले हैं। Q. कितने अभ्यर्थियों को और इसमें शामिल किया जाएगा? A. इस बारे में शुक्रवार को ही निर्णय होगा। Q. परीक्षा में दो ही दिन हैं, ऐसे में अब क्या व्यवस्था रहेगी? A. इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, शुक्रवार को अंतिम निर्णय होगा। -उत्कल रंजन साहू, आरपीएससी चेयरमैन “सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को आगे की कार्यवाही (आवेदन प्राप्त करने आदि) पर निर्णय लेकर सूचना जारी की जाएगी।” -रामनिवास मेहता, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग भास्कर नॉलेज- दोबारा पोर्टल खोलना होगा, परीक्षा आगे बढ़ सकती है यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग आवेदन के लिए पोर्टल दोबारा खोलता है, तो 5-6 अप्रैल को परीक्षा कराना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आयोग को परीक्षा टालनी पड़ सकती है। बढ़े हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करना सबसे बड़ी चुनौती होगा। गुरुवार को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। पहले ही करीब 7.70 लाख अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश के 41 शहरों में 1174 केंद्र बनाए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर पूरी व्यवस्था फिर से करनी पड़ सकती है। बता दें कि परीक्षा 1015 पदों के लिए हो रही है।