दी बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों से खरीफ फसल सीजन 2025 में दिए गए अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की अंतिम तारीख पहले 31 मार्च तय थी। राज्य सरकार ने इसे ऋण वितरण की तारीख से 12 माह या 15 मई 2026, जो पहले हो तक बढ़ाया। अब इसमें सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अधिशाषी अधिकारी डॉ. सुरेशचन्द मीणा ने बताया कि समय पर अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने पर राज्य सरकार 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान देती है। भारत सरकार 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देती है। तय तारीख से पहले ऋण चुकाने पर समिति की ओर से कोई ब्याज नहीं लिया जाता। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए फसल 2025 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋण का भुगतान 15 मई 2026 तक करना जरूरी है। सभी ऋणी कृषक सदस्य अपनी बकाया अल्पकालीन फसली खरीफ ऋण राशि तय तारीख से पहले संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति या बैंक शाखा में जमा कराएं। इससे भारत सरकार और राज्य सरकार के ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। आगामी खरीफ 2026 में फिर से ऋण लेने की पात्रता भी रहेगी। तय तारीख तक ऋण नहीं चुकाने पर ऋण अवधिपार हो जाएगा। ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। ऋण वितरण की तारीख से बकाया तारीख तक ब्याज वसूला जाएगा। अगले साल ऋण लेने की पात्रता प्रभावित हो सकती है।