भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 17 अधिकृत प्रत्याशियों के सिंबल स्वीकार नहीं किए जाने के मामले में आज मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फैंसला सुनाते हुए सिंबल से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला मंगलवार को सुनाने की बात कही थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस और 17 वार्डों के प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है साथ ही इस सभी के चुनाव लडने की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई। इन प्रत्याशियों का कहना है कि पार्टी पदाधिकारियों के कहने पर नामांकन दाखिल करने के बाद अंतिम समय पर उनके सिंबल स्वीकार नहीं किए गए थे। अब कोर्ट के याचिका खारिज करने से उनकी उम्मीद खत्म हो गई। अंतिम समय पर स्वीकार नहीं हुए सिंबल मामला उन 17 कांग्रेस प्रत्याशियों से जुड़ा है, जिन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के कहने पर नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे, लेकिन अंतिम समय पर उनके सिंबल स्वीकार नहीं किए गए। प्रत्याशियों का कहना था कि यदि पार्टी की ओर से समय सीमा के भीतर अधिकृत चुनाव चिह्न उपलब्ध करा दिए गए थे तो 17 प्रत्याशियों के मामले में अलग-अलग निर्णय क्यों लिया गया। इसी विवाद को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।