धौलपुर में दहेज हत्या के करीब 6 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी शिवा पुत्र रामकिशन, निवासी ओंडेला रोड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि मृतका पूजा के पिता प्रभु पुत्र रतनलाल, निवासी शिवपुरी मध्यप्रदेश ने 4 मार्च 2020 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पूजा की शादी फरवरी 2020 में शिवा से हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि शादी के बाद से ही पति दहेज की मांग को लेकर पूजा के साथ मारपीट करता और उसे मानसिक रूप से परेशान करता था। आरोप था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी के कुछ ही समय बाद पूजा की हत्या कर दी गई। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क और पेश किए गए सबूतों को देखने के बाद आरोपी शिवा को दहेज हत्या का दोषी माना। उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।